भोपाल ।मध्य प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों में त्योहारी सीजन के दौरान मांस मछली की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किये जाते हैं। इसी बीच राजधानी भोपाल नगर निगम ने भी त्योहारों पर मांस बिक्री को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि, भोपाल नगर निगम में अगस्त और सितंबर के महीने में अलग अलग दिनों के अनुसार 6 दिनों तक दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में किसी भी तरह के मांस की बिक्री पर पूरी तरह से बंद रहेगी। जारी आदेश के अनुसार, बंद के दौरान कोई भी दुकानदार मास का विक्रय करता पाया जाता है तो परिमाम स्वरूप उसका मांस विक्रय लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। साथ ही, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर, 19 अगस्त जन्माष्टमी, पर्युषण पर्व और गणेश चतुर्थी का पहला दिन, डोल ग्यार और अनंत चतुर्दशी के दिन भोपाल नगर निगम क्षेत्र में मीट, मटन, चिकन की दुकानें बंद रहेंगी। मांस बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्त हो सकता है। उन पर वैधानिक कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि, शहर के अंतर्गत ओ वाली 250 से अधिक दुकाने नगर निगम के इस आदेश के अधीन आएंगी।

इन दिनों में बंद रहेंगी मास की दुकानें
भोपाल नगर पालिक निगम ने आदेश जारी कर लिखा है कि, 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस शनिवार, 19 अगस्त 2022 जन्माष्टमी बुधवार, 31 अगस्त 2022 पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस/गणेश चतुर्थी मंगलवार, 6 सितंबर 2022 डोल ग्यारस शुक्रवार, 9 सितंबर 2022 पर्युषण पर्व का आखिरी दिन/अनंत चतुर्दशी और रविवार 11 सितंबर 2022 पर्युषण पर्व में संवत्सरी और उत्तम क्षमा दिवस होने के कारण भोपाल नगर निगम की सीमां में आने वाली मांस विक्रय की दुकाने बंद रहेंगी। अगर कोई भी दुकानदार इस अवधि में मांस विक्रय करते पाया गया तो उनका लायसेंस निरस्त करते हुए नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित मांस विक्रेता की होगी।